जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएमओ से संबंधित जनहित याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है, जीएम-मुक्त भारत के लिए गठबंधन ने दोनों माननीय न्यायाधीशों की एकमत टिप्पणियों और निष्कर्षों के कार्यान्वयन की मांग की है। गठबंधन ने नागरिकों और विशेषज्ञों से जीएम के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित सार्वजनिक परामर्श में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। राज्य सरकारों से सार्वजनिक हित और एहतियाती सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भाग लेने और अपना पक्ष रखने के लिए मांग की, कहा कि भारत के चिंतित नागरिक अब बड़ी बेंच के गठन और अगले दौर की कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैंl
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जीएमओ के संबंध में भारत की नियामक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं में लगभग 20 वर्षों की सुनवाई के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2-न्यायाधीशों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया। बेंच ने यह निष्कर्ष निकालने से इनकार कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जीएम सरसों खरपतवारनाशक सहिष्णु है या नहीं। जीएम-मुक्त भारत के लिए गठबंधन ने भारत सरकार से बेंच के दोनों माननीय न्यायाधीशों की एकमत टिप्पणियों और निष्कर्षों को लागू करना शुरू करने के लिए मांग की, जबकि अन्य मामले मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली एक बड़ी बेंच के पास जायेंगे। गठबंधन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास मार्गदर्शन के लिए 5-स्वतंत्र सदस्यों की तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें हैं, जो कि अदालत द्वारा नियुक्त, सर्वसम्मति समिति है, जहां याचिकाकर्ता-अनुशंसित विशेषज्ञों के साथ सरकार के दो विशेषज्ञों ने उन्हें सौंपी गई संदर्भ की शर्तों पर रिपोर्ट में एकमत से फैसला दिया है। भारत के चिंतित नागरिक और विशेषज्ञ अब बड़ी बेंच के गठन और अगले दौर की कार्यवाही शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गठबंधन इस आदेश का स्वागत करता है कि सरकार इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अगले 4 महीनों के भीतर सार्वजनिक परामर्श आयोजित करे। गठबंधन आम नागरिकों, विशेषज्ञों, किसान संगठनों, उपभोक्ता अधिकार, मधुमक्खी पालकों और पर्यावरण समूहों और अन्य हितधारकों से न्यायालय द्वारा आदेशित सार्वजनिक परामर्श में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान करता है, और राज्य सरकारों से भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए विचार प्रस्तुत करने का अवसर लेने के लिए कहता है।
गठबंधन अब सरकार से उन निष्कर्षों और निर्देशों को लागू करने का आह्वान करता है जो दोनों न्यायाधीशों के फैसलों में एकमत हैं। पर्याप्त प्रचार और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से एक राष्ट्रीय नीति बनाने के अलावा, दोनों न्यायाधीशों ने हितों के टकराव को कम करने के लिए वैधानिक नियम बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी अध्ययनों को सार्वजनिक डोमेन में सांझा करने के लिए भी कहा, जबकि नियामक इस आशय के पहले अदालती आदेशों के बावजूद ऐसा करने से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन कराने को कहा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 23 के अनुपालन की बात कही।
गठबंधन ने न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणियों और निष्कर्षों का स्वागत किया। बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागरत्ना ने निष्कर्ष निकाला कि जीएम सरसों के आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया एहतियाती सिद्धांत के अनुच्छेद 21, सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन है और एससी तकनीकी विशेषज्ञ समिति आदि की सिफारिशों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीएम सरसों की मंजूरी अंतर-पीढ़ीगत समता का उल्लंघन करती है। उन्होंने बताया कि 2022 में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने एक अन्य समिति के बिल्कुल विपरीत विचार दिए और उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक साहित्य में विदेशी अध्ययनों पर भरोसा किया। जबकि न्यायमूर्ति संजय करोल को जीएम सरसों अनुप्रयोग प्रसंस्करण में कोई स्पष्ट मनमानी, या दिमाग का गैर-प्रयोग, या जीईएसी नियमों और इसके कामकाज के बारे में कुछ भी गैरकानूनी नहीं मिला, उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा कि जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए मानव स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हैं, और स्वतंत्र अध्ययन आयोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अध्ययन रिपोर्ट अपलोड करने और निर्णय लेने में जनता की भागीदारी को सक्षम करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति करोल ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की। बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न नियामक निर्णयों और व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।
गठबंधन ने इस तथ्य को छुपाने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायालय के अंदर और बाहर फैलाए गए झूठ की भी निंदा की कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जीएम सरसों एक खरपतवारनाशक सहिष्णु फसल है, और आशा व्यक्त की कि भविष्य की कार्यवाही में इस मामले को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाएगा।
गठबंधन भारत के सभी नागरिकों और राज्य सरकारों से सार्वजनिक परामर्श में भाग लेने के लिए भी कहता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित के विभिन्न नीचे लिखे हुए मामलों को भारत सरकार द्वारा इस विषय पर अब बनाई गई किसी भी नीति में पूरी तरह से संबोधित किया जाए:
* किसानों की बीज संप्रभुता
* पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक सुरक्षा
* मानव स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा जैसे सामाजिक-आर्थिक विचार
*भारत की व्यापार सुरक्षा
* उपभोक्ता अधिकार
* एहतियाती सिद्धांत और अंतर-पीढ़ीगत समानता
* कृषि एवं स्वास्थ्य पर राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार
* देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा स्थानीय जर्मप्लाज्म का संरक्षण
* जैव विविधता का संरक्षण
* जीनोम संपादन जैसी नई जीन प्रौद्योगिकियों का वैज्ञानिक और कठोर विनियमन
* कार्टाजेना प्रोटोकॉल में भारत की प्रतिबद्धताओं का पालन, जो कि एक व्यापक वैधानिक जैव सुरक्षा कानून, जो सभी संबंधित पहलुओं पर पारदर्शी, स्वतंत्र, वैज्ञानिक और जवाबदेह निर्णय लेना सुनिश्चित करता है।
गठबंधन भारत सरकार से इस आदेश को अक्षरश: लागू करते हुए, राष्ट्रीय नीति को आकार देने के लिए विचार-विमर्श वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए परामर्श को वास्तव में सहभागी बनाने के लिए मांग करता है।
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*जीएम-मुक्त भारत गठबंधन
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