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गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी: AITUC

- अमरजीत कौर* 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मौजूदा एनपीएस के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में भी अपने वेतन का 10% योगदान जारी रखना होगा। एक बार लागू होने के बाद यूपीएस में बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी।
AITUC ने गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखने के अपने रुख को दोहराया।
एटक, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपने पेंशन अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान करता है।
लोगों या राष्ट्र को कोई लाभ पहुंचाए बिना स्थानों और योजनाओं के नाम बदलना वर्तमान सरकार का चरित्र है, जो  एक बार फिर परिलक्षित हुआ जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एन पी एस को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने और शुरू करने का निर्णय लिया, जो 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) के नाम से अधिक अंशदायी पेंशन योजना है। पिछले 20 वर्षों से सरकारी कर्मचारी बाजार आधारित एन पी एस नामक अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ़ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपने एकजुट संघर्षों के माध्यम से बनाए गए दबाव के कारण सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। सरकारी कर्मचारी संगठन ने एनपीएस सुधार समिति को स्पष्ट रूप से कहा है कि एनपीएस में कोई भी सुधार गैर-अंशदायी परिभाषित और गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना के साथ कई सुरक्षा और पूरक पारिवारिक पेंशन के साथ मेल नहीं खाएगा और इसलिए पुरानी पेंशन योजना को वापस बहाल किया जाना चाहिए।
टी वी सोमनाथन समिति ने अपने जनादेश के तहत काम किया और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए नहीं बल्कि एक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो कभी भी सरकारी कर्मचारियों की मांग नहीं थी। कल (24.08.2024) कैबिनेट ने टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर विचार किया और बहुत सारी अनुचित बातों के साथ एक बड़ी घोषणा की कि सरकार ने 25 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखा है। तथ्य यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी बड़े पैमाने पर नए यूपीएस से खुश नहीं हैं, क्योंकि यह एनपीएस के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे खराब निर्णयों में से एक यह है कि पूर्ण पेंशन अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है जो वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना के तहत 10 वर्ष है। न्यूनतम पेंशन रु. 10,000/- घोषित की गई है जबकि न्यूनतम पारिवारिक पेंशन घटाकर रु. 6,000/- कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशनभोगियों के लिए कई सुरक्षाएं हैं, जैसे अग्रिम पेंशन का 40% कम्यूटेशन, 15 साल के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली, 80 साल की उम्र के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन और पेंशन बढ़ने के बाद उनकी पेंशन बढ़ जाती है। हर 5 साल में. पुरानी पेंशन योजना में वेतन आयोग के बाद पेंशन और पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जाता है, जबकि यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में बाजार का जुआ जारी रहेगा। एनपीएस फंड में पहले से ही 6 लाख करोड़ से ज्यादा रकम जमा है. मोदी सरकार इस रकम को बाजार में बरकरार रखना चाहती थी. यदि मोदी सरकार वास्तव में सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा के बारे में चिंतित है, तो उसे अपना योगदान बढ़ाकर 28.5% करना चाहिए था, यानी यूपीएस में 18.5% सरकारी योगदान अब घोषित कर्मचारियों का 10% योगदान और सीधे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय एक और अंशदायी पेंशन योजना यूपीएस (UPS) शुरू करना एक नौटंकी है।
संक्षेप में यूपीएस पुरानी पेंशन योजना से मेल नहीं खाएगा जो मूल रूप से गैर-अंशदायी प्रकृति की है। मोदी सरकार के अंशदायी यूपीएस शुरू करने के फैसले के ख़िलाफ़, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में पहले से ही नाराजगी शुरू हो गई है। एआईटीयूसी ने एनपीएस को खत्म करने और गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रखने की अपनी स्थिति दोहराई है। AITUC, पहले की तरह, सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन अधिकार को प्राप्त करने के लिए उनके सभी संघर्षों में पूरा समर्थन और सहयोग देगा, जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार है।
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*महासचिव, एटक

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