- शैलेन्द्र पंड्या* जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), उदयपुर ने 12 व 14 वर्ष की उम्र में ब्याही गई बाल विवाह की पीड़ित दो नाबालिग बच्चियों को ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। बाल विवाह से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही इन दोनों अनाथ बहनों राधा और मीना (बदला हुआ नाम) के लिए मुआवजे की यह राशि बहुत बड़ी राहत है। दोनों बहनों ने अपने बाल विवाह को रद्द करने के लिए सितंबर 2023 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह ऐतिहासिक फैसला 10 मई को पड़ने वाली अक्षय तृतीया के समय आया है जब देश में और खास तौर से राजस्थान में बड़े पैमाने पर बाल विवाह की प्रथा है। यह बाल विवाह करवाने वालों को एक चेतावनी की तरह है।